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10 रुपए के सिक्के को लेकर RBI किया गाइडलाइन जारी, यहाँ जानें डिटेल्स

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साफ किया है कि ₹10 के सिक्के पूरी तरह से वैध मुद्रा हैं और इन्हें किसी भी स्थिति में बाजार में स्वीकार किया जाना चाहिए। हालांकि, वास्तविकता में कई बार हम देखते हैं कि दुकानदार, ऑटो ड्राइवर और छोटे कारोबारी इन सिक्कों को लेने से मना कर देते हैं। यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब लोग ₹10 के सिक्कों को नकली समझकर इनका इस्तेमाल करने से कतराते हैं। तो, क्या करें अगर आपको ₹10 के सिक्के मिलते हैं और लोग इन्हें स्वीकार नहीं करते? इस आर्टिकल में हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का क्या कहना है?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने स्पष्ट किया है कि ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और इन्हें किसी भी स्थान पर लिया और दिया जा सकता है। समय-समय पर सिक्कों के डिज़ाइन में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सिक्के बाजार में चलन से बाहर हो गए हैं। RBI ने यह भी बताया है कि ₹10 के सिक्के का प्रचलन कभी भी समाप्त नहीं होगा, और इसका उपयोग पूरी तरह से कानूनी है।

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क्यों मना करते हैं दुकानदार और वाहन चालक?

कई बार यह देखा जाता है कि दुकानदार या वाहन चालक ₹10 के सिक्के को लेने से मना कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे सिक्के के डिज़ाइन या आकार को लेकर भ्रमित होते हैं। कभी-कभी नए डिज़ाइन के सिक्कों को लेकर यह भी गलतफहमियां होती हैं, जिससे लोग उन्हें नकली समझने लगते हैं। छोटे शहरों और गांवों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोग पुराने सिक्कों के मुकाबले नए सिक्कों को स्वीकार करने में संकोच करते हैं।

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₹10 के सिक्के को लेने से मना करना है गैर-कानूनी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, ₹10 के सिक्के को लेने से मना करना पूरी तरह से गलत है और यह कानूनन अपराध है। यदि कोई दुकानदार या वाहन चालक ₹10 के सिक्के को स्वीकार नहीं करता, तो यह आपके अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में आपको सही जानकारी के साथ स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। यदि इसके बावजूद ₹10 का सिक्का न लिया जाए, तो आप अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकते हैं।

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क्या करना होगा यदि कोई ₹10 का सिक्का न ले?

अगर किसी दुकानदार या वाहन चालक ने ₹10 का सिक्का लेने से मना कर दिया, तो आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (ए) से 489 (ई) के तहत यह अपराध माना गया है। इस कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति वैध मुद्रा को लेने से मना करता है, तो यह एक अपराध है। इसके अलावा, मुद्रा अधिनियम (Currency Act) के तहत भी यह गैर-कानूनी है। यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति आपके सिक्के को न स्वीकार करे, तो आप उसे भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स बता सकते हैं और उसे समझा सकते हैं कि ₹10 का सिक्का पूरी तरह से वैध है।

25 पैसे और उससे छोटे सिक्के ही बाजार से बाहर किए गए हैं

यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल ₹25 के सिक्के और उससे छोटे सिक्के ही बाजार से बाहर किए गए हैं। इसके अलावा, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के पूरी तरह से वैध हैं और इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन सिक्कों को लेने से मना करता है, तो उसे RBI की गाइडलाइन्स का पालन करना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए।

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क्या करें यदि शिकायत का समाधान न हो?

अगर दुकानदार या अन्य व्यक्ति ₹10 का सिक्का लेने से मना कर रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, तो आप अपनी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के पास भी दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा, यदि मामला गंभीर हो और कोई समाधान न निकले, तो आप नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (NCIB) से भी संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके अधिकारों की रक्षा हो और किसी को भी आपके द्वारा वैध मुद्रा को स्वीकार करने से मना करने का अधिकार नहीं है।

₹10 का सिक्का पूरी तरह से वैध मुद्रा है और इसका उपयोग करना कानूनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में स्पष्ट रूप से गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनका पालन करना सभी को जरूरी है। अगर कोई दुकानदार या वाहन चालक ₹10 के सिक्के को लेने से मना करता है, तो आपको अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। इसके लिए आप स्थानीय पुलिस स्टेशन, RBI या NCIB से संपर्क कर सकते हैं। जागरूक रहें और अपने अधिकारों की रक्षा करें, ताकि ₹10 के सिक्कों का सही इस्तेमाल हो सके।

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